Advertisement

Govt Jobs : Opening

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मामले में दो माह में निर्णय ले सरकार

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजी गई संशोधन नियमावली को राज्यपाल के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजने का भी निर्देश दिया है।
यदि कोई संदेह हो तो मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश की वार्ता कराई जाए। दरअसल, पिछले 18 साल से वेतन बढ़ाने को लेकर मुकदमों का दौर चल रहा है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य सरकार यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव को नहीं मान रही है कि हाईकोर्ट कर्मचारियों को सचिवालय कर्मियों के समान वेतन दिया जा रहा है। यदि हाईकोर्ट कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाता है तो सरकार पर भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अभय कुमार की खंडपीठ ने उप्र राज्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है.

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news