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2 मई को अब शिक्षामित्र मैटर एवं परमादेश याचिकाओं पर सुनवाई , प्रयास किया जाये कि अवैध शिक्षामित्र बाहर हों : ‎द्विवेदी विवेक

लोग कुछ भी कहें कुछ भी समझें परंतु कल की सच्चाई ये है कि सिविल अपील 4347 का निपटारा हो गया है और इससे संबंधित सारी slp/ia डिस्पोज़ हो चुकी हैं और इस पर फैसला रिज़र्व कर लिया गया है।
अब 2 मई को सबसे पहले शिक्षामित्र समायोजन मैटर और उसके बाद 15/16 संशोधन एवं परमादेश याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। कल की सुनवाई में 72825 से अब तक हुई समस्त भर्ती (839 को 72825 में मानते हुए) सही ठहराया गया है। रिक्रूटमेंट पालिसी का अधिकार स्टेट के पास है अतः प्रोसेस क्या होनी चाहिए ये स्टेट decide करेगी। बची हुई सीट्स कैसे भरनी हैं ये स्टेट को तय करना है परंतु टेट की अनिवार्यता है। जो अंतरिम ऑर्डर्स अब तक कंप्लायंस नहीं हैं उनको कंप्लायंस करने को कहा गया है। 2 मई को अब शिक्षामित्र मैटर एवं परमादेश याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसलिए उचित होगा कम से कम सारे पक्ष मिलकर 2 सीनियर्स खड़ा करें और प्रयास किया जाये कि अवैध शिक्षामित्र बाहर हों। शिक्षामित्रों के बाहर होने की स्थिति में एकमात्र विकल्प टेट पास बीएड ही बचता है क्योंकि 2011 में btc पक्षकार नहीं था और उनका दावा कल ख़ारिज किया जा चुका है। एक लाख लोगों के बाहर होने की स्थिति में टेट पास बीएड से वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि 2011 में बीएड टेट ही traind applicants थे। रही बात याची लाभ की तो कड़वे सत्य के साथ ये स्थिति लगभग ख़त्म मान ली जाये बेहतर है। धन्यवाद!
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