SUPREME COURT CASE UPDATE: 27 APRIL 2017: मिशन सुप्रीम कोर्ट & संघ टीम यूपी की कलम से आँखों देखा हाल सुनवाई का

SUPREME COURT CASE UPDATE: 27 APRIL 2017 : मिशन सुप्रीम कोर्ट & संघ टीम यूपी
ओम नारायण तिवारी
जैसा कि मैंने पहले की अपनी पोस्ट में मेंशन किया था कि कोर्ट में सभी सिविल अपील 4347-4375/2014 से कनेक्टेड केसों की सुनवायी का क्रम इस प्रकार होगा।
1- 72825 में impugned judgment 20.11.2013 के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल अपील 4347
2- 29334 गणित/विज्ञानं भर्ती समेत समस्त अकादमिक भर्तियां के impugned judgment दिनांक 01.12.2016 के खिलाफ जूनियर और अकादमिक वालों की अपील।
3- शिक्षा मित्र की भर्ती के खिलाफ दिनांक 12.09.2015 के impugned judgment की अपील।


आज 11.15 पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 72825 में फाइल की गयी सिविल अपील 4347/2014 टेक अप हुई जिसमें कोर्ट के नियमों के मुताबिक अपीलार्थी उत्तर प्रदेश सरकार को बोलने का मौका मिला प्रदेश के अधिवक्ता जनरल की गैरमौजूदगी में बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता श्री राकेश खन्ना जी और दिनेश द्विवेदी ने 72000 भर्ती के संबंध में अपने पक्षो को रखा।  चूँकि 4347 में मुख्य 4 जो issues निर्धारित हुए थे, उनके according ही बहस की दिशा निर्धारित थी।


प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यता इस बात पर बहस की गयी कि सरकार भर्ती के मापदंड को निर्धारित करने ने पूर्णता स्वतंत्र है इसमें हस्तक्षेप गलत है, कोर्ट ने इस बात पर अपनी सहमति जताई की प्रदेश सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता बहरी नियम लागू करने के लिए


एक बात विशेष यह है टीम संघ ने अपने रीसर्च टीम के माध्यम से एक्सक्लूसिव पुरे भारतवर्ष से साक्ष्य और दस्तावेज़ इकठ्ठे करके फाइल की  अपनी सीताराम की slp में ऐसे सभी दस्तावेज़ और rti दाखिल की है जिसके दवाब में ncte ने अपने rti के माध्यम से आंशिक रूप से ये माना है कि  सरकार टेट weightage के बिंदु पर अपने विवेकानुसार भर्ती करनेे के लिए स्वतंत्र है और उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहां पर संघ की रीसर्च विंग केे वो कर्मठ साथी क्रिष मोहन सिंह जी, कृष्णा द्विवेदी जी, धीरेंद्र प्रताप सिंह जी अभिषेक जायसवाल जी , विशाल लाम्बा जी और अन्य सभी साथी जिन्होंने इस भर्ती की दिशा बदल दी 9(बी) की मेहनत ने इस जूनियर भर्ती को काल के मुह में जाने से बचाने के लिए प्रयास किया इस दूरदर्शिता के लिए टीम संघ की विचारधारा को सलाम।


सरकार की अपील की इस बहस में सभी पक्षो ने चाहे वो 72000 टेट मेरिट हो के पक्षकार शिक्षा मित्रों के पक्षकार, हम 29334 गणित/विज्ञानं के पक्षकारों ने बीच में अपनी बात रखनी शुरू कर दी। कोर्ट रूम में बहुत अधिक शोर आरम्भ हो गया संघ के सीनियर अधिवक्ता सिंघवी साहब भी बहस के दौरान कोर्ट रूम में दाखिल हुए और उन्होंने अपनी बात संक्षेप में रखी और  सरकार की भर्ती मानदंडों को तय करने की स्वतंत्रता की बात दुहरायी। संघ के सीनियर अधिवक्ता श्री वी शेखर जी पहले ही कोर्ट रूम में मौजूद थे।


बहुत अधिक शोर होने के कारण कोर्ट ने 72825 के केस में जुड़े सभी पक्षकारों को अपनी बात रिटेन सबमिशन में देने को कहा।

💥 लंच के पश्चात 2 बजे पुनः संघ के सीनियर अधिवक्ता श्री वी शेखर जी और अन्य सीनियर अधिवक्ता श्री के टी एस तुलसी जी ने अपने जूनियर समेत समस्त अकादमिक केस को दुबारा मेंशन किया हालाँकि कोर्ट ने बचे हुए 2 impugnes judgment वाले केसों की सुनवायी के लिए अगली तारीख 02 मई 2017 सुनिश्चित कर दी।

सारांश-:
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1⃣ 72825 भर्ती से सम्बंधित केसों की सुनवाई पूरी और फैसला 2 मई के बाद के लिए सुरक्षित।।।

2⃣ कोर्ट ने भर्ती के मापदंड तय करने के अधिकार को सरकार का अधिकार माना इसमें हस्तक्षेप से इंकार किया।।।

3⃣ अब तक हुई भर्तियों में किसी appointed को नुक्सान देने से कोर्ट ने मना किया इस परिस्थिति में 72825 पर कोर्ट का हस्तक्षेप अब लगभग ख़त्म प्रतीत होता है, हालाँकि अभी सभी पक्षकारों को अपना रिटेन सबमिशन देना है कोर्ट में और मामूली परिवर्तन हमेशा अपेक्षित है।।।

4⃣ Impugned judgment दिनांक 01.12.2016 जूनियर समेत सभी अकादमिक केसों की अपील और शिक्षा मित्र के impugned जजमेंट दिनांकित 12.09.2015 के अपील केसों की सुनवाई 2 मई 2017 निर्धारित की गयी है।।।

5⃣ विशेष...कोर्ट ने इस बात के पक्ष में अपनी राय दी की कोर्ट के द्वारा आने वाले फैसले का असर prospective (भविष्य लक्षी)होगा ,restrospective (भूत लक्षी) नहीं होगा।।।


!!भ्रम न फैलाये......न फैलने दें!!

आगे आने वाले घटनाक्रम पर पूरी नज़र है...

              ॐ नारायण तिवारी
                क्रिस सिंह
                सुप्रीम कोर्ट से
               ®मिशन सुप्रीम कोर्ट
                              &
                 उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ
                           यू0पी0
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