नई दिल्ली : यूपी में टीचर भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार टीचरों के मामले में कोई दखल नहीं देने जा रहे और टिप्पणी में कहा कि वह अपना काम करते रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नियम का विरोध किया है जो टीईटी पास उम्मीदवार हैं इस पर कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। यूपी सरकार ने यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 बनाया था जिसके तहत ये तय किया गया था कि सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति नहीं होगी।
इस मामले में यूपी सरकार के नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से चुनौती दी गई है। वहीं टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशऩ को जोड़ा है।
कुल 72 हजार सीटों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूपी सरकार को 72825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद आखिरी फैसला मायने रखेगी।
यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12 वां संशोधन किया गया और यूपी सरकार ने टीईटी के मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया और इसके बाद टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। इसी बीच 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया और नए नियम के तहत कहा गया कि टीईटी और क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी।
इसके तहत एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स को भी तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में विवाद हुआ और आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 वें
संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नियम का विरोध किया है जो टीईटी पास उम्मीदवार हैं इस पर कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। यूपी सरकार ने यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 बनाया था जिसके तहत ये तय किया गया था कि सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति नहीं होगी।
इस मामले में यूपी सरकार के नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से चुनौती दी गई है। वहीं टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशऩ को जोड़ा है।
कुल 72 हजार सीटों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूपी सरकार को 72825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद आखिरी फैसला मायने रखेगी।
यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12 वां संशोधन किया गया और यूपी सरकार ने टीईटी के मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया और इसके बाद टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। इसी बीच 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया और नए नियम के तहत कहा गया कि टीईटी और क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी।
इसके तहत एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स को भी तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में विवाद हुआ और आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 वें
संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया।
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