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योगी सरकार की, नई समायोजन व स्थानान्तरण नीति पर,इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ ने..स्थगन आदेश देने से किया इंकार

योगी सरकार की, नई समायोजन व स्थानान्तरण नीति पर,इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ ने..स्थगन आदेश देने से किया इंकार:-
मित्रों, जो हमारे साथी,..योगी सरकार के नई तबादला नीति पर न्यायालय द्वारा स्थगन करवाने हेतु क्रियाशील है..
उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ , लखनऊ की डबल बेंच ने ने.. उक्त के सम्बन्ध में जारी शासनादेश पर एक पीआईएल के माध्यम से दी गई.. चुनौती पर स्टे लगाने हेतु साफ मना करके.. खारिज कर दिया है.. और साथ अपने आदेश में, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्तिगत रुप से प्रभावित होता है तो, पुन: एक नई रिट के माध्यम से कोर्ट में आ सकता है..
अतएव.. माननीय कोर्ट ने.. उन सभी मित्रों को जोर का झटका दे दिया है.. जो प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्टे लेना चाहते थे..
उक्त पीआईएल की विवरण निम्नांकित है..
Case : PIL CIVIL no. - 14353/2017..
Petitioner : Dileep kumar mishra
Responsent : up state and others..
उक्त जानकारी के साथ
जय हिंद
*प्रदीप पाल*
*जिला मीडिया प्रभारी*
*जिला संगठन ASSWA इलाहाबाद*
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