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शिक्षामित्रों को पांच दिन बढ़ाकर दिया जाएगा वेतन

सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद करने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के समायोजन के शासनादेश को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है। जिसके खिलाफ शिक्षामित्र धरनारत थे।
राज्य सरकार ने कहा था कि उन्हें कोर्ट के आदेश वाली तिथि 25 जुलाई तक के लिए समायोजित शिक्षक माना जाएगा, जिसमें परिवर्तन किया गया। उन्हें पूरा जुलाई का वेतन दिया जाएगा। एक अगस्त से शिक्षामित्र मानते हुए दस हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
शिक्षामित्रों का समायोजन कर लगभग ढाई हजार शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को जुलाई में रद कर दिया। जिसके बाद से शिक्षामित्र शिक्षक पद की मांग करते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें दस हजार रुपये प्रति माह मानदेय देने का फैसला सुनाया। इसका भी विरोध हुआ और शिक्षामित्रों ने दिल्ली तक जाकर धरना-प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया उन्हें कोर्ट के आदेश के पांच दिन बाद तक का वेतन दिया जाएगा। आगे से उन्हें मानदेय दिया जाएगा। बीएसए प्रेमचंद यादव ने बताया कि विभाग से प्राप्त आदेश के अनुसार शिक्षामित्रों को जुलाई तक का वेतन दिया जाएगा। एक अगस्त से मानदेय ही दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से धरनारत शिक्षामित्रों ने विद्यालयों में उपस्थिति देना शुरू कर दिया है। रोज ही शिक्षामित्रों की उपस्थिति बढ़ रही है। उपस्थिति की जानकारी रोज शासन को भेजी जा रही है। दिन में विद्यालय जाने के बाद शिक्षामित्र शाम के समय को¨चग जाकर टीईटी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं।

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