Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे प्रमोशन की अर्हता मे एनसीटीई की गाइड लाइन फॉलो करने के दिए निर्देश: पढें कल के आर्डर का हिंदी में सार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दीपक शर्मा (सुप्रीम कोर्ट टी ई टी मेरिट बनाम एकेडेमिक मेरिट  मे एकेडेमिक टीम सदस्य) की एक अन्य याचिका पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे प्रमोशन की अर्हता मे एनसीटीई की गाइड लाइन फॉलो करने के निर्देश दिये हैं ।


एनसीटीई की गाइड लाइन 4(बी) के अनुसार "अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूचियों मे यथानिर्दिष्ट संगत न्यूनतम अर्हताएँ लागू हैं ।  "
कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों के लिए पहली अनुसूची मे न्यूनतम अर्हता का विवरण एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार है । जिसमे प्राइमरी स्तर(कक्षा 1 से 5 ) पर एंट्री के लिए प्राइमरी टी ई टी तथा जूनियर स्तर(कक्षा 6 से 8) पर एंट्री के लिए जूनियर टी ई टी अनिवार्य किया गया है ।
प्रमोशन निम्न प्रकार के होते हैं :-
1- प्राइमरी (जूनियर बेसिक) के सहायक से  प्राइमरी (जूनियर बेसिक) का हेड मास्टर
2- प्राइमरी (जूनियर बेसिक) के सहायक से  उच्च प्राथमिक  (सीनियर  बेसिक) का सहायक
3- प्राइमरी (जूनियर बेसिक) के  हेड मास्टर  उच्च प्राथमिक  (सीनियर  बेसिक) का हेड मास्टर
4-  उच्च प्राथमिक  (सीनियर  बेसिक) के  सहायक से उच्च प्राथमिक  (सीनियर  बेसिक) का हेड मास्टर
एनसीटीई की गाइड लाइन 4(बी) के अनुसार स्तर बदलने पर संगत न्यूनतम अर्हताएँ लागू हैं अर्थात यदि आप प्राइमरी से जूनियर मे जा रहे हैं तब जूनियर लेवल की टी ई टी अनिवार्य होगी । यदि आप प्राइमरी से प्राइमरी से प्राइमरी (प्रमोशन प्रकार-1) अथवा जूनियर से जूनियर  (प्रमोशन प्रकार-4) तो आप पर एनसीटीई की गाइड लाइन 4(बी) तथा नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 बाध्यकारी नही है ।

याचिकाकर्ता दीपक शर्मा के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट मे चारो प्रकार के प्रमोशन मे टी ई टी की अनिवार्यता की मांग की गयी थी मगर कोर्ट ने याचिका allow (स्वीकृत) किए जाने के स्थान पर याचिका निस्तारित (dispose) करते हुए एनसीटीई की गाइड लाइन का पालन किए जाने का निर्देश दिया है ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news