यूटा पदोन्नति में टी.ई.टी.अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में करेगा विशेष अपील

फैजाबाद- यूटा,फैजाबाद ने आज एक अति आवश्यक बैठक अपने शहर कार्यालय पर आहूत की।जिसमें जिला संयोजक,बलबीर सिंह ने  उपस्थित सभी सदस्यों को सम्बोधित करते हुये बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति सम्बन्धी एक याचिका पर सुनवाई करते हुये एन.सी.टी.ई.द्वारा गत 12-11-2014 के आदेश में पैरा 4(बी) नियम को सही ठहराते हुये स.अ.प्रा.वि.की प्र.अ.प्रा.वि.व स.अ.,पू.मा.वि. व स.अ.पू.मा.वि.से प्र.अ.,पू.मा.वि.में पदोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा(टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करने को अनिवार्य बताया है। उन्होंने बताया कि एन.सी.टी.ई.का यह आदेश पूर्णतय: तुगलकी फरमान के समान है जिसे यूटा,फैजाबाद कभी भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।जिला संयोजक बलबीर सिंह ने उक्त आदेश पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुये कहा कि उक्त आदेश जारी होने के बाद से विभाग में सभी नियुक्त शिक्षक टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। अत: एन.सी.टी.ई.का उक्त आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षक व उसी संवर्ग में पदोन्नत शिक्षकों की अगली पदोन्नति में टेट उत्तीर्ण अनिवार्यता बाध्य करना कहाँ से जायज व उचित है। अन्त में उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में यूटा,फैजाबाद शासन स्तर पर अपनी बात रखेगा।उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा कल दिये गये निर्णय के खिलाफ डबल बेंच व सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगा। इस निर्णय पर उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया। उक्त बैठक में जिलासंयोजक बलबीर सिंह के साथ रवीन्द्र प्रताप सिंह,गोविन्द कुमार वर्मा,ओमकार सिंह,रामराज,अर्चना यादव,संजय पटेल,गयासुद्दीन खान,अल्का अग्रवाल,धर्मराज द्विवेदी,देवेन्द्र प्रताप,सुनील गिरि,सर्वजीत सिंह,विपिन सिंह,विनय तिवारी,बसन्त वर्मा,पवन गुप्ता आदि उपस्थित थे।
यूटा,फैजाबाद पदोन्नति में टी.ई.टी.अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय में करेगा विशेष अपील। जय यूटा,जय शिक्षक,जय हिन्द।जय हो,विजय हो।यूटा का एक ही लक्ष्य,शिक्षक हित सर्वोपरि.