इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23,520 पुलिस/पीएसी सिपाहियों की भर्ती
परीक्षा 2018 को रद कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग में दाखिल याचिका
खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एक जैसा प्रश्न पत्र दूसरी पाली में
वितरित करने से यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक हो गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति
वीके बिड़ला की एकलपीठ ने जौनपुर के कृष्ण गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर
दिया है।1याची के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना था कि 18 जून, 2018 को
हुई लिखित परीक्षा की दोनों पालियों में एक ही प्रश्न पत्र बांट दिया गया।
कई प्रश्न दोनों पालियों के पेपर में समान रूप से थे। याचिका में पूरी
परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे आधारहीन मानते
हुए याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।
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