नई दिल्ली : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने और फर्जी
विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यूजीसी एक्ट में बड़ा करने
का फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी नाम की संस्था अब खत्म हो जाएगी। इसकी
जगह एचईसीआइ (हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया) लेगा।
लेकिन इसके पास
विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय मदद देने का अधिकार अब नहीं होगा।
अब यह अधिकार सीधे मंत्रलय के पास होगा। 1केंद्र सरकार ने बुधवार को नए
अधिनियम के मसौदे का प्रस्ताव रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी
की जगह एचईसीआइ की व्यवस्था बताई है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने अपनी
वेबसाइट पर मसौदे को जारी करते हुए सभी शिक्षाविदों और आम जनता से इस
मुद्दे पर अपने सुझाव देने को कहा है। यह सुझाव सात जुलाई को शाम पांच बजे
से पहले तक मांगे गए हैं। संशोधन बिल आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने
की संभावना है। नए एक्ट के तहत एचईसीआइ के पास फर्जी विश्वविद्यालयों और
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी डिग्री बांट रहे संस्थानों के खिलाफ सीधी
कार्रवाई और मान्यता रद करने का अधिकार होगा।ी अनियमितता बरतने वालों के
खिलाफ जुर्माना और तीन साल की सजा का भी अधिकार होगा। नए एक्ट में सभी
विश्वविद्यालयों के लिए एक ही आयोग होगा। 1इनमें केंद्रीय विवि, राज्य
विवि, निजी विवि, डीम्ड विवि आएंगे। जिनके लिए वह नियम और दिशा-निर्देश तय
कर सकेंगे। एचईसीआइ के दायरे में आनलाइन रेगुलेशन, नैक को मजबूती देने,
विवि और कालेजों को स्वायत्तता, स्वयं पोर्टल सहित ओपन लर्निग रेगुलेशन आदि
तय करने का भी काम होगा।
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