Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अब चार फीसद आरक्षण, राज्यपाल की मिली मंजूरी

लखनऊ : राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2018’ को मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल ने मौजूदा समय में राज्य विधान मंडल सत्र न होने के कारण व विषय की तात्कालिकता को देखते हुए अध्यादेश को स्वीकृति दी है। इससे दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन के बजाय चार फीसद आरक्षण मिल सकेगा।
भारत सरकार के अधिनियम में परिभाषित शारीरिक रूप से दिव्यांग की परिभाषा के अनुसार इस अध्यादेश में विकलांग की परिभाषा के स्थान पर शारीरिक निशक्तता के रूप में परिभाषित की गई है। इसमें दिव्यांगों के लिए चार फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश को 20 जुलाई को राजभवन मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 21 जुलाई शनिवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts