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जानिए प्रतिकर अवकाश के बारे में: डॉ रहबर सुल्तान की कलम से

प्रतिकर अवकाश
यह अवकाश साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश के दिनों में किये गए कार्य के एवज में देय होते हैं।
1.यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारी को देय है।

2.प्रतिकर अवकाश कार्य करने के एक माह के भीतर ही लिया जा सकता है।
3.एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश देय नही है।
4.स्वेच्छा से यदि छुट्टी के दिन कोई कर्मचारी कार्य करता है तो प्रतिकर अवकाश देय नही है।
प्रतिकर अवकाश को वही अधिकारी स्वीकृत करेगा जो आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करता है।
डॉ रहबर सुल्तान

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