हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच
का आदेश दिए 25 दिन हो गए, लेकिन सीबीआई ने अभी तक जांच नहीं शुरू की है।
इस पर न्यायालय ने नसीहत देते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक बहुत जिम्मेदार पद है, उन्हें न्यायालय के आदेश की गम्भीरता को समझना चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर की तिथि नियत की है। साथ ही निदेशक को निर्देश दिया है कि वह इस बार जांच की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर, कोर्ट के समक्ष पेश करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने सोनिका देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि 1 नवम्बर के आदेश में सीबीआई को निर्देश दिए गए थे कि इस मामले की जांच छह माह में पूरी करें। इसके बावजूद कोई प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर को अपने विस्तृत आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए, मामले की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए थे। उक्त आदेश में न्यायालय ने सीबीआई को जांच सुपूर्द करते हुए, निर्देश दिया था कि 26नवम्बर को सीबीआई मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
राज्य सरकार के अपील पर 5 दिसम्बर को होगी सुनवाई
वहीं राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। जिस पर भी मंगलवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार को एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल करने वाले सभी 42 याचियों को नोटिस देने का निर्देश देते हुए, अपील पर सुनवाई के लिए 5 दिसम्बर की तिथि नियत कर दी है।
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इस पर न्यायालय ने नसीहत देते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक बहुत जिम्मेदार पद है, उन्हें न्यायालय के आदेश की गम्भीरता को समझना चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर की तिथि नियत की है। साथ ही निदेशक को निर्देश दिया है कि वह इस बार जांच की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर, कोर्ट के समक्ष पेश करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने सोनिका देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि 1 नवम्बर के आदेश में सीबीआई को निर्देश दिए गए थे कि इस मामले की जांच छह माह में पूरी करें। इसके बावजूद कोई प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर को अपने विस्तृत आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए, मामले की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए थे। उक्त आदेश में न्यायालय ने सीबीआई को जांच सुपूर्द करते हुए, निर्देश दिया था कि 26नवम्बर को सीबीआई मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
राज्य सरकार के अपील पर 5 दिसम्बर को होगी सुनवाई
वहीं राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। जिस पर भी मंगलवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार को एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल करने वाले सभी 42 याचियों को नोटिस देने का निर्देश देते हुए, अपील पर सुनवाई के लिए 5 दिसम्बर की तिथि नियत कर दी है।
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