कोर्ट आदेश का हिंदी अनुवाद
1-वर्तमान में कितने शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत है और कितने शिक्षामित्रों ने 69000 सलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा लिया !
2-कितने शिक्षामित्रों ने जनरल कैटेगरी में 45%और आरक्षित वर्ग में 40% से अधिक नम्बर पाए है!
3-ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने पॉइंट 2 यानी जनरल45% और आरक्षित वर्ग मे 40% मार्क्स पाए है उनके रोल नम्बर के साथ डाटा देना है
*पेंडिंग नोटिस यानी कि 14 जुलाई की सुनवाई तक जो भी शिक्षामित्र के रूप में कार्य कर रहे है उन पदों पर उन्हें नही हटाया जाएगा ( यहां पर कोर्ट कहना चाहती है कि शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद जो पद रिक्त हुए थे जिन पर शिक्षामित्र पहले असिस्टेंट टीचर पद पर कार्य कर रहे थे उन पदों पर सरकार कोई भर्ती ना करे) उसके बाद प्रदेश में बची सीट है उन पर सरकार वर्तमान चयन प्रक्रिया का सहारा लेकर चयन कर सकती है*
*सरकार के जबाब के बाद वादी चाहे तो 7 दिन के अंदर उस पर अपना जबाब(रिजोइंडर) दाखिल कर सकते है*
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