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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती मामले की आज होगी सुनवाई

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। एक या दो अंक से पीछे रह गये सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली है। अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य, सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई बुधवार को होगी।


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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगायी गयी है। याचियों का कहना है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया। वहीं, गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है। याचिकाओं में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाय।
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साथ ही घोषित रिजल्ट को रद किया जाय। याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गये हैं। ज्ञात हो कि लखनऊ खंडपीठ में भी प्रश्नों के गलत जवाब प्रकरण की सुनवाई चल रही है, वहां 28 मई को कोर्ट सुनवाई करेगी।

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