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शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, SC ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.

बता दें कि गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर अभ्यार्थी ऋषभ मिश्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था.

दरअसल, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा आठ मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. साथ ही प्रश्रपत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था.

इस फैसले पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसपर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. 

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