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अनुदेशकों के नवीनीकरण मामले में डीएम व BSA को अवमानना नोटिस

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयेन्द्र पांडियन और BSA को अबमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनको अदालत के आदेश का पालन करने के लिए एक और अवसर देते हुए कहा कि यदि एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा नहीं देते हैं तो उनको तलब कर अवमानना का आरोप निर्मित किया


जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने अनुदेशक प्रभु शंकर व छह अन्य कौ अवमानना याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने डीएम व बीएसए को याचीगण को अनुदेशक पद पर कार्य करने देने तथा मानदेय देने का निर्देश दिया था। याचियों का कहना है कि अंशकालिक अनुदेशक पघद पर आठ साल कार्य करने के बाद यह कहते हुए नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया गया कि स्कूल में 100 से कम बच्चे होने के कारण जरूरत नहीं है। कोर्ट ने निर्धारित मानदेय से कम भुगतान करने को चपरासी के न्यूनतम बेतन से कम भुगतान को शोषण माना था और सरकार से जवाब मांगा है। याचिका लंबित हैं।

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