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परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने की जानकारी तलब, यह है मामला

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद व बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से पूछा है कि क्या तबादला नीति के तहत अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए मेरठ में सहायक अध्यापक का कोई पद खाली है या नहीं। कोर्ट ने तीन हफ्ते का अंतिम अवसर देते हुए जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर की सहायक अध्यापिका  बबिता की याचिका पर दिया है।




 याची की मूल नियुक्ति 6नवंबर 15 को प्राइमरी स्कूल कसिया, कुशीनगर में हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी तो अंतर जनपदीय तबादला नीति के तहत अपने जनपद में तबादला करा लिया। 11 मई 18को केन्द्रीय कर्मी अजीत कुमार से विवाह हो गया। वह मेरठ में तैनात हैं।और याची  को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित  है। आपरेशन हुआ किन्तु अभी भी इलाज चल रहा है।


12 जनवरी 20 को  याची ने अंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी किन्तु यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि तबादले का पद मेरठ में खाली नहीं है। याची को 2दिसंबर 19 के शासनादेश के अंतर्गत लाभ   पाने का हक नहीं है। 4 जनवरी 21को प्रत्यावेदन भेजा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।

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