Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

सहायक शिक्षक भर्ती : आयुसीमा में छूट के दोबारा लाभ पर रोक नहीं

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 29 सितंबर 2016 की गाइडलाइन के तहत आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ लेने पर कोई रोक नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर द्वारा आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ मांगने के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति न देने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही उसे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कुशीनगर के कमलेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि याची ने 2016 में विज्ञापित 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया था। कुशीनगर जिले में इसके लिए 660 पद विज्ञापित किए गए। विशिष्ट बीटीसी योग्यता धारक याची ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया और वह चयनित हो गई। सूची में उसका नाम ने 160वें क्रम पर था। अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया लेकिन याची को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। इस पर याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से संपर्क किया तो बताया गया कि उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की लंबित सूची में रखा गया है। उसके बाद याची ने याचिका कर हाईकोर्ट से प्रत्यावेदन निर्णीत करने का आदेश प्राप्त किया। इसके बावजूद बीएसए ने उसका प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की तिथि पर याची की आयु 49 वर्ष 3 माह थी। अब वह 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। बीएसए का कहना था कि याची ने 2015 में भी आवेदन किया था और उस समय उसने आयुसीमा में छूट का लाभ लिया था इसलिए दो सितंबर 2016 के शासनादेश के तहत उसे दोबारा आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

अधिवक्ता सीमांत सिंह की दलील थी कि दो सितंबर 2016 के शासनादेश के अंतिम क्लाज़ 1(ख) में आयुसीमा में दोबारा छूट का लाभ लेने पर कोई रोक नहीं है। विशिष्ट बीटीसी डिग्री धारकों के चयन की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष है जबकि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए चयन की अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि चयन की तिथि पर याची 50 वर्ष की आयु के भीतर थी और शासनादेश में आयु में दोबारा छूट लेने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश रद्द करते हुए याची को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त देने का आदेश दिया है।

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts