Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

प्रधानाध्यापक ध्यान दें, शिक्षण संस्थान को शादी विवाह एवं निजी समारोह में दिया जाना है पूर्णतया वर्जित

 कृपया अवगत होना चाहें कि शासनादेश संख्या-1008/दिनांक 15-09-2012 द्वारा किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान को शादी विवाह एवं निजी समारोह में दिया जाना वर्जित किया गया है, जिसके अनुपालन में किसी भी विद्यालय भवन को शादी समारोह हेतु दिया जाना नियमांचित नहीं है।


अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यकम हेतु शासकीय / विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, जिससे कि विभाग को किसी भी अनापेक्षित स्थिति का सामना न करना पड़े, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का ही होगा।



إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts