काउंसिलिंग के दौरान कुछ आवेदकों ने किया हंगामा, अफरातफरी का माहौल
एक चक्र की काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश
हाई कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध
जागरण कार्यालय, लखीमपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72825 पदों की भर्ती के लिए पांचवें चक्र की काउंसिलिंग पर रोक लगाने के बाद भी शनिवार को जिले में काउंसिलिंग होती रही। इसको लेकर दर्जनों आवेदकों ने काउंसिलिंग के दौरान हंगामा भी किया।
हाईकोर्ट के आदेश न मानने की सूचना पर यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने डीएम किंजल सिंह से मिले और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने डायट प्रचार्य द्वारा कराई जा रही काउंसिलिंग की पारदर्शिता व विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुये न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है इसके बावजूद शनिवार को काउंसिलिंग कराई जा रही है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष देवेश चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि चतुर्थ चक्र की काउंसिलिंग में अधिकतम अंक से 105 टीईटी प्राप्तांक तक के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के सम्मलित हो चुके हैं और चयन एवं नियुक्ति के लिये प्रतिक्षारत हैं। विज्ञापन में पुरूष अनारक्षित कला की 117 सीटे रिक्त दिखाई जा रही है तो चतुर्थ कट-आफ चयन सूची निकाले बिना पांचवी काउंसिलिंग कराने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञातव्य हो कि न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने बरेली की ऋतु गर्ग की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची का कहना है कि उसने चौथी काउंसिलिंग में शाहजहांपुर व बरेली में हिस्सा लिया। बिना नियुक्ति पत्र जारी किए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि एक चक्र की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसकी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चार माह बाद अगले चक्र की काउंसिलिंग शुरू की जाए। याची का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश क अनदेखी करते हुए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी है, जो गलत है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पांचवीं काउंसिलिंग पर रोक लगा दी। इस मामले में याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।
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एक चक्र की काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश
हाई कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध
जागरण कार्यालय, लखीमपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72825 पदों की भर्ती के लिए पांचवें चक्र की काउंसिलिंग पर रोक लगाने के बाद भी शनिवार को जिले में काउंसिलिंग होती रही। इसको लेकर दर्जनों आवेदकों ने काउंसिलिंग के दौरान हंगामा भी किया।
हाईकोर्ट के आदेश न मानने की सूचना पर यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने डीएम किंजल सिंह से मिले और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने डायट प्रचार्य द्वारा कराई जा रही काउंसिलिंग की पारदर्शिता व विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुये न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है इसके बावजूद शनिवार को काउंसिलिंग कराई जा रही है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष देवेश चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि चतुर्थ चक्र की काउंसिलिंग में अधिकतम अंक से 105 टीईटी प्राप्तांक तक के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के सम्मलित हो चुके हैं और चयन एवं नियुक्ति के लिये प्रतिक्षारत हैं। विज्ञापन में पुरूष अनारक्षित कला की 117 सीटे रिक्त दिखाई जा रही है तो चतुर्थ कट-आफ चयन सूची निकाले बिना पांचवी काउंसिलिंग कराने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञातव्य हो कि न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने बरेली की ऋतु गर्ग की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची का कहना है कि उसने चौथी काउंसिलिंग में शाहजहांपुर व बरेली में हिस्सा लिया। बिना नियुक्ति पत्र जारी किए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि एक चक्र की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसकी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चार माह बाद अगले चक्र की काउंसिलिंग शुरू की जाए। याची का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश क अनदेखी करते हुए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी है, जो गलत है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पांचवीं काउंसिलिंग पर रोक लगा दी। इस मामले में याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।
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