राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी
(प्रशिक्षित स्नातक) ग्रेड भर्ती भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के
विवाद में फंस गई है। 6645 सहायक अध्यापकों की भर्ती में तय मानकों की
अनदेखी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
इस मामले की अब अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने राहुल यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता राहुल अग्रवाल व विनय कुमार श्रीवास्तव ने बहस के दौरान कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया कक्षा छह से दस तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए शिक्षक व शिक्षिकाओं का चयन हो रहा है।
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इस मामले की अब अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने राहुल यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता राहुल अग्रवाल व विनय कुमार श्रीवास्तव ने बहस के दौरान कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया कक्षा छह से दस तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए शिक्षक व शिक्षिकाओं का चयन हो रहा है।
इसके तहत एनसीटीई के नियमों के तहत
उच्च प्राथमिक में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन इस भर्ती में
टीईटी उत्तीर्ण होने का जिक्र तक नहीं है, जो एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन
है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने भी अपने
जवाब में कहा है कि छह से दस तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए शिक्षकों
के चयन के लिए उच्च प्राथमिक टीईटी होना अनिवार्य है। यह सुनने के बाद
न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया
इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
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