लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे 1938 अल्पकालिक व तदर्थ
शिक्षक नियमित कि ए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन
बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। इस संबंध में माध्यमिक
शिक्षा मंत्री बलराम यादव ने रविवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2016 पेश किया।
इसी सप्ताह कैबिनेट ने इन शिक्षकों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 के बीच 1408 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति और 7 अगस्त 93 से 25 जनवरी 1999 के बीच 526 शिक्षकों को अल्पकालिक नियुक्ति दी गई थी। ऐसा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के यथा समय शिक्षकों के चयन न कर पाने के कारण किया गया। छात्र संख्या ज्यादा होने के कारण शिक्षकों का चयन जरूरी था। इस दिक्कत को समझते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 जारी किया गया जिसके तहत अल्पकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा 18 के तहत मंडलीय समिति के अनुमोदन से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों को विनियमित करने के लिए सदन में विधेयक पास होना जरूरी है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2016 सदन के सामने रखा।
•माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश
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इसी सप्ताह कैबिनेट ने इन शिक्षकों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 के बीच 1408 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति और 7 अगस्त 93 से 25 जनवरी 1999 के बीच 526 शिक्षकों को अल्पकालिक नियुक्ति दी गई थी। ऐसा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के यथा समय शिक्षकों के चयन न कर पाने के कारण किया गया। छात्र संख्या ज्यादा होने के कारण शिक्षकों का चयन जरूरी था। इस दिक्कत को समझते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 जारी किया गया जिसके तहत अल्पकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा 18 के तहत मंडलीय समिति के अनुमोदन से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों को विनियमित करने के लिए सदन में विधेयक पास होना जरूरी है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2016 सदन के सामने रखा।
•माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश
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