ब्यूरो, इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी को भी नियुक्ति न दिया जाए।
कोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना है
कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है।
कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है।
इनको सम्मिलित करने की प्रक्रिया में री-शफलिंग के दौरान तमाम चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इनमें वह लोग भी शामिल हैं, जिनके अंक 82 से अधिक हैं। नियमानुसार मेरिट नीचे आने पर ही 82 अंक वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए था।
कोर्ट ने री-शफलिंग को अनुचित माना है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि अभी लगभग तीन हजार पदों पर काउंसिलिंग शेष है। कोर्ट ने कहा है कि उनके अगले आदेश तक किसी भी 82 अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र न दिया जाए।
साथ ही याचीगण की मेरिट लिस्ट भी तलब कर ली है। याचिका पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी।
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