शिक्षामित्रों समायोजन : कैसे एक साथ हुई याचिकाएं : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कैसे एक साथ हुई याचिकाएं
- बीटीसी (टीईटी) धारक 1100 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा, बीएड (टीईटी) धारक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति के पात्र नहीं।

- इसमें में कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है। जो गलत परम्परा है। विशिष्ट बीटीसी के आधार पर सवा लाख शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया है।
- बाकी को समायोजित करने की तैयारी है वह भी तब जब हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के समायोजन को गलत ठहरा चुका है।
- बीटीसी प्रशिक्षितों ने कहा, हम पात्र हैं इसके बाद भी बेरोजगार हैं।
- याचिका में बीएड, टीईटी, शिक्षामित्र, अस्थायी समायोजन और बीटीसी, टीईटी को लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ
मर्ज करके सुनने के लिए स्पेशल बेंच बना दी।
कब क्या हुआ
- 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाई।
- 6 दिसम्बर को सुप्रीमकोर्ट ने उक्त आदेश पर स्टे दिया।
- 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी बीएड, टीईटी बीटीसी व शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई के लिए अलग- अलग डेट तय की ।
- टीईटी बीटीसी व टीईटी बीएड की सुनवाई के लिए 9 मई को निर्धारित।
- शिक्षामित्रों के समायोजन में टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर 11 जुलाई की तिथि तय की गई
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