विषय : माननीय सर्वोच्य न्यायालय में
योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2014 में हुए अंतरिम आदेश दिनाँक 07
दिसम्बर 2015 तथा 24 फरबरी 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में 72,825 पदों पर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" प्रक्रिया माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों के अधीन गतिमान है। इसीक्रम में माननीय सर्वोच्य न्यायालय में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2016 में 24फरबरी 2016 को पारित हुए अंतरिम आदेश (आदेश के कुछ अंश..........
"Let copies of the interlocutory applications be served on Mr. Gaurav Bhatia within a week hence. It is directed that the State shall consider the applicants in the said interlocutory applications or the names that find place in the said interlocutory applications on the parameters which were fixed on the last occasion. The said exercise shall be completed within ten weeks hence."
"The interlocutory applications, writ petitions, special leave petitions or civil appeals which have been filed till today and have been directed to be registered shall only be considered by the State and the names of the respondents in the special leave petitions or the civil appeals shall be considered for the present."
"The competent authority of the State Government shall consider their cases individually on the parameters of the last order and submit a report. The report shall indicate the marks obtained by each of the candidates and also shall indicate how many persons would be eligible to be appointed on ad hok.")
उपरोक्त आदेश संविधान के अनुच्छेद 21(अ) के तहत प्रदत्त निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के मौलिक अधिकार एवम् प्रार्थियों के जीवन-रोजगार से सम्बंधित है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि निन्म लिखित बिन्दुओं/मांगों पर तत्काल विचार करें।
•उच्चत्तम न्यायालय के 07/12/2015 के आदेश के अनुसार 1100 याची अभ्यर्थियों में नियुक्ति से वंचित सभी याचियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाये।
•उच्चतम न्यायालय के 24/02/2016 के आदेश के अनुसार समस्त याचियों की सूची तैयार की जाये।
•याचियों की लिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाये।
•RTE एक्ट 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु समस्त याचियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश जारी करें।
•प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु योग्यता को वरीयता प्रदान करें।
हमें आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप ना सिर्फ निम्न बिन्दुओं/मांगो पर विचार करेंगे बल्कि हमारे जीवन-रोजगार-भविष्य व् बाल शिक्षा का ध्यान रखते हुए तत्काल ही अनुपालन कर हमें कृतार्थ करेंगे।साधन्यबाद
दिनाँक : 02/05/2016
प्रार्थी :
सुप्रीम कोर्ट के समस्त याची अभ्यर्थी
__________________________
नमस्कार दोस्तों,
उपरोक्त ज्ञापन कल से प्रारम्भ हो रहे हमारे धरने में आप सभी की तरफ से सचिव को दिया जायेगा और जब तक हमारी समस्त मांगें नही मान ली जाती धरना अनिश्चित कालीन चलता रहेगा। दोस्तों यह हमारा प्रयास है इसमें आपका जितना अधिक सहयोग होगा सफलता उतनी ही जल्द प्राप्त हो जायेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आज जब घर से निकलें तो यह संकल्प लें कि अपनी मांग माने जाने से पहले हम इलाहाबाद की भूमि नही छोड़ेंगे।
हर हर महादेव_/\_
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
महोदय,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में 72,825 पदों पर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" प्रक्रिया माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों के अधीन गतिमान है। इसीक्रम में माननीय सर्वोच्य न्यायालय में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2016 में 24फरबरी 2016 को पारित हुए अंतरिम आदेश (आदेश के कुछ अंश..........
"Let copies of the interlocutory applications be served on Mr. Gaurav Bhatia within a week hence. It is directed that the State shall consider the applicants in the said interlocutory applications or the names that find place in the said interlocutory applications on the parameters which were fixed on the last occasion. The said exercise shall be completed within ten weeks hence."
"The interlocutory applications, writ petitions, special leave petitions or civil appeals which have been filed till today and have been directed to be registered shall only be considered by the State and the names of the respondents in the special leave petitions or the civil appeals shall be considered for the present."
"The competent authority of the State Government shall consider their cases individually on the parameters of the last order and submit a report. The report shall indicate the marks obtained by each of the candidates and also shall indicate how many persons would be eligible to be appointed on ad hok.")
उपरोक्त आदेश संविधान के अनुच्छेद 21(अ) के तहत प्रदत्त निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के मौलिक अधिकार एवम् प्रार्थियों के जीवन-रोजगार से सम्बंधित है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि निन्म लिखित बिन्दुओं/मांगों पर तत्काल विचार करें।
•उच्चत्तम न्यायालय के 07/12/2015 के आदेश के अनुसार 1100 याची अभ्यर्थियों में नियुक्ति से वंचित सभी याचियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाये।
•उच्चतम न्यायालय के 24/02/2016 के आदेश के अनुसार समस्त याचियों की सूची तैयार की जाये।
•याचियों की लिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाये।
•RTE एक्ट 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु समस्त याचियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश जारी करें।
•प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु योग्यता को वरीयता प्रदान करें।
हमें आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप ना सिर्फ निम्न बिन्दुओं/मांगो पर विचार करेंगे बल्कि हमारे जीवन-रोजगार-भविष्य व् बाल शिक्षा का ध्यान रखते हुए तत्काल ही अनुपालन कर हमें कृतार्थ करेंगे।साधन्यबाद
दिनाँक : 02/05/2016
प्रार्थी :
सुप्रीम कोर्ट के समस्त याची अभ्यर्थी
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नमस्कार दोस्तों,
उपरोक्त ज्ञापन कल से प्रारम्भ हो रहे हमारे धरने में आप सभी की तरफ से सचिव को दिया जायेगा और जब तक हमारी समस्त मांगें नही मान ली जाती धरना अनिश्चित कालीन चलता रहेगा। दोस्तों यह हमारा प्रयास है इसमें आपका जितना अधिक सहयोग होगा सफलता उतनी ही जल्द प्राप्त हो जायेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आज जब घर से निकलें तो यह संकल्प लें कि अपनी मांग माने जाने से पहले हम इलाहाबाद की भूमि नही छोड़ेंगे।
हर हर महादेव_/\_
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
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