नवीन जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अब अपने केस की सुनवाई 27जुलाई2016 को 2बजे से विशेष पीठ में होगी। केस की लिस्टिंग का बार-बार बदलना कहीं ना कहीं केस के अंतिम निर्णय पर पहुँचने की तरफ इशारा कर रहा है। यदि ऐसा है तो यह हम सभी बीएड/टेट साथियों के लिए शुभ संकेत है।
सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में दो प्रमुख मुद्दे है जो हाइकोर्ट से निर्णीत होकर गए है। प्रथम माननीय अशोक भूषण जी व् विपिन सिन्हा जी की डिवीज़न बैंच से 20नवम्बर2013 को हुए आदेश जिसमें "72,825प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 विज्ञापन30/11/11 चयन आधार टेट मेरिट(12वां संशोधन) को अपनी समस्त शर्तों के साथ बहाल किया गया।"
तथा द्वितीय मुख्य न्यायधीश माननीय डी बाई चंद्रचूड़ जी, दिलीप गुप्ता जी, यशवंत वर्मा जी की वृहद पीठ से 12सितम्बर2015 को हुए आदेश जिसमें "बिना टेट पास 1.24लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताया साथ ही यह भी स्पस्ट किया है इस समायोजन हेतु सरकार द्वारा किये गए संशोधन न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि प्रदेश सरकार को उक्त संशोधन करने का अधिकार ही नही है।"
ये दोनों ही आदेश अपने आप में पूर्ण है सशक्त है जिनका सुप्रीम कोर्ट से भी अक्षरशः लिखा जाना तय है। इसके अतिरिक्त जिस पर निर्णय होना है जोकि हम सभी बीएड/टेट पास साथियों के भविष्य हेतु प्रमुख है।
जिसमे पहला नंबर आता है याची लाभ का, कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लगभग 1100याचियों को एडहॉक नियुक्ति प्रदान की है ठीक उसी प्रकार अन्य सभी याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाये..???? दूसरा शिक्षामित्रों के समायोजन के निरस्त होने के बाद RTEएक्ट के अनुपालन में सभी रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाये..?????
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अब 27जुलाई से सुनवाई सभी मामलों के अंतिम आदेश तक अनवरत चलने की सम्भावना है। अतः इन दोनों मुद्दों तथा हाइकोर्ट से निर्णीत हुए दोनों आदेशों के पक्ष में हमें शानदार पैरवी की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा सभी नेतृत्वकर्ता और पैरवीकारों से निवेदन है कि आगे की योजना एक दिवसीय सुनवाई के अनुरूप न बनाये तथा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें।
शेष मुझे न्यायपालिका व् प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास है कि अंतिम आदेश के बाद कोई भी योग्य अभ्यर्थी निराश नही होगा।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
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सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में दो प्रमुख मुद्दे है जो हाइकोर्ट से निर्णीत होकर गए है। प्रथम माननीय अशोक भूषण जी व् विपिन सिन्हा जी की डिवीज़न बैंच से 20नवम्बर2013 को हुए आदेश जिसमें "72,825प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 विज्ञापन30/11/11 चयन आधार टेट मेरिट(12वां संशोधन) को अपनी समस्त शर्तों के साथ बहाल किया गया।"
तथा द्वितीय मुख्य न्यायधीश माननीय डी बाई चंद्रचूड़ जी, दिलीप गुप्ता जी, यशवंत वर्मा जी की वृहद पीठ से 12सितम्बर2015 को हुए आदेश जिसमें "बिना टेट पास 1.24लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताया साथ ही यह भी स्पस्ट किया है इस समायोजन हेतु सरकार द्वारा किये गए संशोधन न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि प्रदेश सरकार को उक्त संशोधन करने का अधिकार ही नही है।"
ये दोनों ही आदेश अपने आप में पूर्ण है सशक्त है जिनका सुप्रीम कोर्ट से भी अक्षरशः लिखा जाना तय है। इसके अतिरिक्त जिस पर निर्णय होना है जोकि हम सभी बीएड/टेट पास साथियों के भविष्य हेतु प्रमुख है।
जिसमे पहला नंबर आता है याची लाभ का, कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लगभग 1100याचियों को एडहॉक नियुक्ति प्रदान की है ठीक उसी प्रकार अन्य सभी याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाये..???? दूसरा शिक्षामित्रों के समायोजन के निरस्त होने के बाद RTEएक्ट के अनुपालन में सभी रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाये..?????
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अब 27जुलाई से सुनवाई सभी मामलों के अंतिम आदेश तक अनवरत चलने की सम्भावना है। अतः इन दोनों मुद्दों तथा हाइकोर्ट से निर्णीत हुए दोनों आदेशों के पक्ष में हमें शानदार पैरवी की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा सभी नेतृत्वकर्ता और पैरवीकारों से निवेदन है कि आगे की योजना एक दिवसीय सुनवाई के अनुरूप न बनाये तथा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें।
शेष मुझे न्यायपालिका व् प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास है कि अंतिम आदेश के बाद कोई भी योग्य अभ्यर्थी निराश नही होगा।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
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