राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश में 40 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन व नियुक्ति हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश के अधीन होगी। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की एकल सदस्यीय पीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश
सफाई कर्मचारी संघ की याचिका पर दिया।
याचिका में 40 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए चार जुलाई 2016 को जारी शासनादेश को चुनौती देते हुए, उक्त भर्तियां मलकानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार किए जाने की मांग की गई है। याचिका में भर्तियों में लागू की गई आरक्षण की व्यवस्था व संविदा पर भर्ती किए जाने को भी चुनौती दी गई है। भर्ती संबंधी शासनादेश में 40 हजार भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को लागू किए जाने की बात कही गई है। याचिका में नए शासनादेश के साथ-साथ वर्ष 2010 के भी एक शासनादेश को रद किए जाने की मांग की गई है, जिसमें भर्तियां आउटसोसिर्ंग से करने का जिक्र है। याची पक्ष की दलील है कि नगर निगम एक्ट में स्वीपर पद पर भर्ती के लिए दी गई व्यवस्था के स्थान पर सफाई कर्मचारी शब्द का प्रयोग कर राज्य सरकार नई आरक्षण व्यवस्था थोपना चाहती है जबकि नगर निगम एक्ट में सफाईकर्मी का कोई पद नहीं है, मात्र मेहतर का पद है। सरकार मनमर्जी से सफाईकर्मियों की भर्तियां करने का मन बना रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1968 में गठित मलकानी समिति की रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया था और आगे से उसी आधार पर मेहतर पद पर भर्तियां करने का निर्णय हुआ था। यह भी दलील दी गई कि राज्य सरकार छह नवंबर 2010 के जिस शासनादेश के आधार पर संविदा भर्तियां करने जा रही है, उसे न्यायालय दूसरे विभागों के संबंध में पहले भी रद कर चुका है। न्यायालय ने चयन व नियुक्ति को याचिका पर निर्णय के अधीन करार दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा, वहीं याची को इसके अगले एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
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