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Analysis : सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 की सुनवाई के आदेश

24 अगस्त का आर्डर आज अपलोड हो गया है और आशा है कि आप सभी ने इस आर्डर को पढ़ भी लिया होगा। मैंने सुनवाई के पश्चात् कहा था कि बहुत हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चयनित/अचयनित नेता मात्र माहौल सेट करते हैं जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है।
इस आर्डर का संक्षेप में सार ये है कि 7 दिसंबर और 24 फरवरी का आर्डर आज तक सरकार द्वारा क्यों फॉलो नहीं किया गया। यदि इसको फॉलो करने में सरकार को कोई अड़चन है तो सरकार 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि ये दोनों आर्डर फॉलो नहीं होंगे क्योंकि सरकार की हम लोगों से दुश्मनी जगजाहिर है। सरकार बस 4 सप्ताह में कोर्ट को ये बताएगी कि इस आर्डर को फॉलो करने में ये अड़चने आ रही हैं। रही बात 24 फरवरी के बाद के याचियों की तो उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। 5 अक्टूबर को सरकार को सबसे पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा तत्पश्चात बाकी सभी पक्षों को। शिक्षामित्र matter डीटैग करके उसकी डेट 23 नवम्बर लगा दी गयी है। शिक्षामित्र matter में अब कोई भी नयी wp/slp स्वीकार नहीं होगी। हालांकि दीपक मिश्राजी अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं परन्तु यदि इस बार दीपक जी अपनी बात पर कायम रहे तो सिविल अपील 4347/4375 का अंतिम आर्डर 3 सुनवाई में आप सभी के सम्मुख होगा।
धन्यवाद!
द्विवेदी विवेक
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