लखनऊ : गांवों के खेत-खलिहान से लेकर शहरों के व्यस्त बाजारों तक में पूरी ठसक के साथ गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर रौब गांठने वाले वीआइपी अब जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो सकते हैं।
इन्हें है लाल बत्ती का अधिकार
फ्लैशरयुक्त : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधान परिषद सभापति व विधानसभा अध्यक्ष तथा दोनों सदनों के नेता विरोधी दल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीश तथा प्रदेश सरकार के मंत्री।
बिना फ्लैशर की लाल बत्ती : विधान परिषद उपसभापति, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश के राज्य मंत्री व उप मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उप्र अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष, उप्र अनुसूचित जाति व जनजाति अध्यक्ष, उप्र लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता व राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक।1नीली बत्ती के अधिकारी
फ्लैशरयुक्त : राजस्व परिषद अध्यक्ष, औद्योगिक विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त, सभी प्रमुख सचिव व सचिव, सभी पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षक, जिला न्यायाधीश व उनके समकक्ष उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलों के प्रभारी एसएसपी व एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलों में तैनात अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट व कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिलों में तैनात प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष क्षेत्रधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक, प्रवर्तन संबंधी ड्यूटी पर तैनात परिवहन, आबकारी व व्यापार कर विभाग के अधिकारी तथा वन क्षेत्र में वन विभाग के संबंधित प्रवर्तन अधिकारी, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट व चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट।
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