लेकिन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को असंवैधानिक करार देते हुए उनका समायोजन रद्द कर दिया था. इसके बाद शिक्षामित्र निराश हुए थे. सैकड़ों शिक्षामित्रों ने आत्महत्या कर ली थी. साल भर से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी सरकार शिक्षामित्रों को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है.
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ये हैं मांगें
शिक्षामित्रों की मांग है कि उन्हें पैरा टीचर बनाया जाए. जो शिक्षामित्र टीईटी उत्तीर्ण हैं उन्हें बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति दी जाए. इसके अलावा असमायोजित शिक्षामित्रों के लिए भी सरकार से कोई समाधान निकालने की मांग की गई है. इस कड़ी में लखनऊ के एनेक्सी भवन में 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी. इस बैठक के बाद उम्मीद कि जा रही थी कि शिक्षामित्रों की समस्या का जल्द ही समाधान होगा. लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ.
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आन्दोलनकारी शिक्षामित्रों का कहना है कि साल भर से चल रहे इस आन्दोलन के दौरान 700 शिक्षामित्रों की जान जा चुकी है.
क्या था कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने इससे संबंधित सरकार के सभी प्रशासनिक आदेशों सहित बेसिक शिक्षा नियमावली में किए गए संशोधनों और उन्हें दिए गए दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण को भी असंवैधानिक और अवैध करार दिया था.
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समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों को प्रतिमाह मिल रही 38,848 रुपए सैलरी घटकर 3500 रुपए प्रतिमाह हो गई. हालांकि योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के लिए यह रकम को बढ़ाकर 10 हजार रुपए तक कर दिया था. लेकिन यह राशि भी पहले मिल रही सैलरी की तुलना में काफी कम है.
कल्याण सिंह के राज में शुरू हुई थी शिक्षामित्रों की भर्ती
26 मई 1999 को कल्याण सिंह सरकार ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था. इसके लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई. इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई और उन्हें 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया. इसके बाद 2001 में पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों की नियुक्ति का फरमान जारी हुआ. वर्ष 2008 तक प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई. शुरुआत में इन्हें 1800 रुपए प्रतिमाह मंदी मिलता था, जो बाद में बढ़कर 3500 रुपए प्रतिमाह हो गई.
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2012 में अखिलेश सरकार बनने के बाद पहले चरण में 58 हजार और दूसरे चरण में 90 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक बना दिया. सरकार के इस फैसले के बाद टीईटी पास अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए. 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए समायोजन रद्द कर दिया.