UPTET-2018 के विवादित सवालों पर सभी स्पेशल अपीलें कोर्ट ने कीं खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2018 के 15 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कुछ प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि वे सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के हैं।

कोर्ट ने 15 प्रश्नों में से केवल दो पर दोबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी। कोर्ट ने अपील में उठाए गए मुद्दों को बलहीन माना है और कहा कि टीईटी हर साल होती है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिमांशु गंगवार व कई अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है।