जूनियर भर्ती नियुक्ति न्यायालय के अधीन : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माननीय उच्चन्यायालय व्दारा आज जारी किये गये जूनियर भर्ती हेतु आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप की नियुक्ति न्यायालय के अधीन होगी , जिस पंक्ति का वर्णन शिक्षामित्रों की नियुक्ति पत्र मे भी किया गया था
और परिणाम आप के सामने है शिक्षा नियमावली 1981 में इसका कोई वर्णन नही है ,
अतः आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि आप सभी जो वर्तमान में प्राथमिक में प्रशिक्षु के पद पर चयनित है या चयन की पूर्ण सम्भावना है तो ऐसे साथी भूल कर भी अपना पद न त्यागे क्योंकि एक बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी सेवामुक्ति कभी वापस नही होती अतः अपना भविष्य आप स्वयं अन्धकार में न ले जाये जहाँ से आप को सिर्फ पछतावा मिलेगा क्योकि इस भर्ती पर अभी 14 रिटों का फैसला आना है आप अगले 3 वर्षों बाद स्वतः उसी पद पर होंगे ,आप के हित एवं सहयोग में तत्पर आपका साथी
गणेश दीक्षित
प्रदेश अध्यक्ष ( टी● ई ● टी संघर्ष मोर्चा उ● प्र●)

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