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समायोजन को लेकर हाईकोर्ट गए शिक्षकों को बड़ा झटका

मेरठ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विघालयों में हुए समायोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में समायोजन और स्थानांतरण नीति पर स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश में समायोजन और स्थानांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया हुआ है कि इस मामले में नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा और समायोजन की सूची को शासनादेश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
कोर्ट ने स्टे देने से किया इंकार

शासनादेश पोर्टल पर मेरठ में शिक्षकों के समायोजन के बाद सूची को अपलोड कर दिया गया था, लेकिन कई शिक्षक उस समायोजन को पचा नहीं पा रहे थे। वजह बिल्कुल साफ थी कि पूर्व में मिली तैनाती से वो हटना नहीं चाहते है।इसको लेकर उन शिक्षकों ने एड़ी चोटी तक जोर लगाया पर शासनादेश और योगी सरकार की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली। लिहाजा उन्होंने शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने समायोजन और स्थानातंरण नीति पर स्टे देने से इनकार कर दिया।

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