सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का समायोजित पद का वेतन दिया जाएगा। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में तकरीबन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सभी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद समायोजन निरस्त कर दिया गया है।
न्यायालय के आदेश के बाद तमाम जनपदों से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर पूछा गया था कि शिक्षामित्रों को समायोजित पद का वेतन देना है या नहीं और देना है तो किस तिथि तक वेतन का भुगतान होना है।
मानदेय पर अभी भी स्थिति साफ नहीं
मामले में सचिव संजय सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 25 जुलाई को दोपहर के वक्त आया था। इसलिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन भुगतान किया जा सकता है।
सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा।
हालांकि इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का वेतन भुगतान बंद होने के बाद कितना मानदेय मिलेगा। हालांकि समायोजन से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे थे।
कोर्ट ने रद्द कर दिया था समायोजन
बीते 26 जुलाई को अच्छे शिक्षको की नितांत आवश्यकता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक शिक्षक शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
हालांकि शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए कहा था कि अगर ये शिक्षामित्र टीईटी (सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षामित्रों की सेवा जारी रख सकती है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को तो सही ठहराया लेकिन कहा कि सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को रियायत मिलनी चाहिए।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक शिक्षकों की होने वाली दो लगातार नियुक्ति प्रक्रियाओं में टीईटी पास शिक्षामित्रों पर विचार किया चाहिए। संबंधित अथॉरिटी चाहे तो इसमें शिक्षामित्रों को आयुसीमा में छूट दे सकती है और उनके तजुर्बे को वेटेज दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.78 लाख शिक्षामित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सिंतबर 2015 को इन शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- UPTET: ‘भविष्य’ की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु राणा , बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये सूचना के अधिकार में किए 500 से ज्यादा आवेदन
- UPTET: प्रशिक्षु चयनित अभ्यर्थियों की 9th कट ऑफ मेरिट जारी : गाजीपुर
- वर्तमान में बेसिक नियमावली में शिक्षक चयन गुणवत्ता अंको के आधार पर
- शिक्षा मित्रों से अपील : सरकार पर अनैतिक दवाब बनाकर आवश्यकता से अधिक भारांक देने हेतु बाध्य न करें
- शिक्षामित्र मानदेय की धनराशि जारी, जनपदवार असमायोजित शिक्षामित्रों की संख्या व आवंटन की धनराशि देखें
- SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्र मानदेय हेतु तीन माह की धनराशि 3500/प्रति की दर से प्रेषण के सम्बंध में
प्रदेश में तकरीबन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सभी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद समायोजन निरस्त कर दिया गया है।
न्यायालय के आदेश के बाद तमाम जनपदों से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर पूछा गया था कि शिक्षामित्रों को समायोजित पद का वेतन देना है या नहीं और देना है तो किस तिथि तक वेतन का भुगतान होना है।
मानदेय पर अभी भी स्थिति साफ नहीं
मामले में सचिव संजय सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 25 जुलाई को दोपहर के वक्त आया था। इसलिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन भुगतान किया जा सकता है।
सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा।
हालांकि इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का वेतन भुगतान बंद होने के बाद कितना मानदेय मिलेगा। हालांकि समायोजन से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे थे।
कोर्ट ने रद्द कर दिया था समायोजन
बीते 26 जुलाई को अच्छे शिक्षको की नितांत आवश्यकता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक शिक्षक शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
हालांकि शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए कहा था कि अगर ये शिक्षामित्र टीईटी (सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षामित्रों की सेवा जारी रख सकती है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को तो सही ठहराया लेकिन कहा कि सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को रियायत मिलनी चाहिए।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक शिक्षकों की होने वाली दो लगातार नियुक्ति प्रक्रियाओं में टीईटी पास शिक्षामित्रों पर विचार किया चाहिए। संबंधित अथॉरिटी चाहे तो इसमें शिक्षामित्रों को आयुसीमा में छूट दे सकती है और उनके तजुर्बे को वेटेज दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.78 लाख शिक्षामित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सिंतबर 2015 को इन शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
- शिक्षा मित्र का सुझाव की सरकार रिव्यू में जाये और समय मांगे, तब तक शिक्षा मित्र नोकरी में बने रहें, कानून में ही संसोधन की बात
- 12460 और जूनियर भर्ती बहाली हेतु डाले गए केस पर आज हुई हाईकोर्ट में सुनवाई का आदेश
- Shikshamitra : मंथन पर शिक्षामित्रों ने बनाई रणनीति,वरिष्ठ शिक्षकों की हठधर्मिता की हुई निंदा
- shikshamitra: शिक्षामित्रों को शासन का प्रस्ताव किसी कीमत पर मंजूर नहीं, 13 अगस्त को मीटिंग कर बड़े आंदोलन का करेंगे आगाज
- वर्तमान में बेसिक नियमावली में शिक्षक चयन गुणवत्ता अंको के आधार पर होता है..तो शिक्षामित्र अपने को पूर्णतय सुरक्षित समझे
- Shikshamitra : सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएगी , नवंबर के पहले हफ्ते में अध्यापक पात्रता परीक्षा
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines