लखनऊ : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों के समान योग्यता वाले
पदों की परीक्षाएं अब एक साथ कराएगा। इसके तहत विभागों से आए अधियाचनों का
परीक्षण किया जा रहा है। यदि तकनीकी दिक्कतें सामने नहीं आईं तो एक ही
तारीख पर परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी।
इससे जहां समय की बचत होगी, वहीं
भर्तियों में होने वाला विलंब भी रुकेगा। इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत
अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की आगामी परीक्षाओं से होगी।
पुनर्गठन के बाद आयोग ने जहां परीक्षा प्रक्रिया में की किए हैं, वहीं ऐसे
पद जिनके पाठ्यक्रम एक हो सकते हैं, उनकी एक साथ परीक्षा की ओर भी कदम बढ़ा
रहा है। अभी तक विभाग अपने अलग-अलग अधियाचन भेजते रहे हैं और उनकी
परीक्षाएं भी अलग-अलग आयोजित की जाती रही हैं। आयोग के अध्यक्ष सीबी
पालीवाल इस व्यवस्था में चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यह परीक्षण कराने पर
जोर दिया है कि किन-किन पदों की परीक्षाएं एक साथ हो सकती हैं। विशेष तौर
पर समूह ‘ग’ के लिपिकीय संवर्ग की परीक्षाएं एक साथ कराई जा सकती हैं
क्योंकि इनके लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम भी एक जैसा रखा जा सकता है। आयोग
अध्यक्ष पालीवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी
के रिक्त पदों पर एक साथ परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं क्योंकि इनके लिए
अभ्यर्थियों की योग्यता एक समान है। आयोग इनके दो हजार से अधिक पदों का
विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। संभव है कि उनकी परीक्षाएं
एक ही तारीख पर हों। 1उल्टा पड़ सकता है सिफारिश करने वालों का दांव : आयोग
में वर्तमान में सपा शासन में निकाले गए ग्राम विकास अधिकारी पदों का
साक्षात्कार चल रहा है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग ने
सचिवालय में व्यवस्थापक पद (सामान्य चयन) के अभ्यर्थियों से शैक्षिक व दावे
से संबंधित प्रमाण पत्र 10 मई तक मांगे हैं। तय तारीख तक अभिलेख जमा न
होने पर अभ्यर्थन निरस्त करने की चेतावनी आयोग की ओर से दी गई है। आयोग ने
उप्र सचिवालय व्यवस्थाधिकारी और व्यवस्थापक सेवा के अंतर्गत 2015-16 में
विज्ञापित व्यवस्थापक पद के संबंध में कुल 28 अभ्यर्थियों से प्रमाणपत्र
देने को कहा है। इन अभ्यर्थियों को आयोग के डाक अनुभाग में अनिवार्य अर्हता
के सभी साल / सेमेस्टर के अंक पत्र, यदि अंक ग्रेड प्वाइंट में अंकित हो
तो डिग्री प्रदत्त संस्था के रजिस्ट्रार / सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत
कनवर्जन प्रतिशत प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणी के हों तो आरक्षण दावे के
संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग के सचिव जगदीश ने कहा
है कि परीक्षा में अर्हता विशेष प्रकार की है। इसलिए अनिवार्य अर्हता होटल
मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक के सभी साल / सेमेस्टर के अंक
पत्र जिसमें विषय का स्पष्ट उल्लेख हो उसे प्रस्तुत करें।
0 تعليقات