इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने परिषदीय विद्यालयों में
जारी 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उन शिक्षामित्रों को भी शामिल
करने का आदेश दिया है जो पहले हुई काउंसिलिंग में शामिल थे तथा वर्तमान में
टीचर बनने की सारी अर्हताएं पूरी कर रहे हैं।
इन शिक्षामित्रों को बीएसए
ने इस आधार पर काउंसिलिंग में शामिल करने से इंकार कर दिया था कि क्योंकि
वे पूर्व की काउंसिलिंग में शामिल नहीं थे। इस कारण इस बार भी उनकी
काउंसिलिंग नहीं करायी जायेगी। राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।
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