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शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय का अहम फैसला,पासिंग अंकों पर हो परिणाम घाेषित

लखनऊ, 29 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती मामले में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला देते हुए कहा है कि वर्ष 2018 के शासनादेश के तहत 40 एवं 45 प्रतिशत पासिंग मार्क्स पर सात माह में रिजल्ट घोषित करें ।
अदालत ने सात जनवरी को जारी शासनादेश रद्द कर दिया है ।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याची मोहम्मद रिज़वान और कई अन्य की ओर से दायर याचिकाओ पर शुक्रवार को यह आदेश दिए ।
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