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बड़ी राहत: 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की कटऑफ अंक को चुनौती देने वाली याचिकाएं

 नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के सभी 69,000 पदों पर भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मई में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों के मुताबिक सभी 69,000 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में 60 और 65 फीसद कटआफ अंक रखने को चुनौती देने वाली शिक्षामित्रों की याचिकाएं खारिज कर दीं।



’>>राज्य सरकार अगली भर्ती परीक्षा में शिक्षामित्रों को एक मौका और देगी
’>>शिक्षामित्रों के लिए खाली रखे गए 37,339 पदों पर भी हो सकेगी भर्ती


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट के अंतरिम आदेश पर शिक्षामित्रों के लिए खाली रखे गए 37,339 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षामित्र पूरी तरह खाली हाथ रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के बयान को फैसले में दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि अगली भर्ती में शिक्षामित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उस भर्ती के तौर तरीके तय करने के काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया है।

यह आदेश बुधवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षामित्र संघ और शिक्षामित्रों की ओर से अलग से दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया। शिक्षामित्रों ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद कटआफ अंक रखे जाने के प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 65 और 60 फीसद कटआफ अंकों को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाजत दे दी थी जिसके खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

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