कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची की मांग समझ से परे है। पूरा खेल अतिरिक्त भक्ते को लेकर है, इसलिए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाए और उनसे अध्यापन कार्य लिया जाए।
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