नई दिल्ली : पहली अप्रैल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि सरकार ने 31 मार्च निर्धारित कर रखी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पैन-आधार लिंक से जुड़े सवाल के जवाब में संसद को बताया कि यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनकम टैक्स कानून, 1961 में नया सेक्शन 234-एच जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार की लिंकिंग का काम निर्धारित तिथि के बाद करता है तो उसे अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर, 2021 थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया। पिछले साल 17 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले भी कई बार पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है।
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