Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

अधिकार स्वरूप तबादला नहीं मांग सकते अध्यापक

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए दो जून 2023 को जारी राज्य सरकार की तबादला नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक अधिकार स्वरूप स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते। यह आदेश खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्र व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।


याचिका में दो जून को जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई थी। याची संख्या एक की तैनाती नेवादा विकासखंड और याची दो की नियुक्ति ब्लॉक धनूपुर में है।

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts