Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

प्रोन्नति वेतनमान पर शीघ्र विचार करें बीएसएः हाईकोर्ट

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को बहादुरपर ब्लॉक की प्राइमरी पाठशाला में तैनात सहायक अध्यापक के प्रोन्नति वेतनमान की मांग पर विचार करते हुए याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची सहायक अध्यापक विजय



कुमार की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि याची की नियुक्ति वर्ष 2000 में जिला प्रतापगढ़ के मांधाता में हुई थी। वर्ष 2016 में याची का स्थानांतरण प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के महीन प्राइमरी पाठशाला में हुआ। याची को दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद चयन वेतनमान तो दिया गया, लेकिन 20 दिसंबर 2001 में जारी शासनादेश के मुताबिक 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद प्रोन्नति वेतनमान नहीं दिया गया।

याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को सात जून 2022 को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को 20 दिसंबर 2001 के शासनादेश के आलोक में याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है। 

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts