Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट-निर्देश: जानिए कैसे करेंगे इसका उपभोग

 समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि बजट प्राप्त होते ही संलग्न विवरण के अनुसार शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी (संलग्नक-1)।


उक्त धनराशि के उपभोग करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

✓ कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में- श्रेणी के अनुसार ही हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका व्यवहरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस राम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/99 टी०सी०- 1। दिनांक 06 जुलाई, 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा

✓ निपुण भारत के लोगो की पेन्टिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये, जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो। लोगो की पेन्टिंग की माप 45 से०मी० चौड़ा एवं 60 से0मी0 ऊँचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

✓ प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेन्ट कराया जायेगा।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल बाउचर की फोटो तथा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात् की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जायेगी





إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts