Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम पर दखल नहीं

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के घोषित परिणाम की जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित कर पुराना परिणाम निरस्त करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दखल देने से मना कर दिया है।


कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा-निर्देश का पालन भी शामिल हैं। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया और कम्प्यूटर ने विषय शिफ्टिंग के आधार पर ओएमआर शीट की जांच नहीं की तो यह विधिक गलती नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 177 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

2021 के शासनादेश के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। सभी याची सफल घोषित किए गए लेकिन बाद में संशोधित परिणाम घोषित किया गया। जिसमें याचियों को शामिल नहीं किया गया। इसे चुनौती दी गई।

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts