उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल पहले शुरू हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब तक अदालतों के चक्कर में फंसी हुई है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को होनी है. याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ही इस मामले को अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है की ओह बी सी एस के लिए आरक्षण का प्रावधान नेगलेक्ट किया गया है. सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.
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