बीएसए बाँदा को अदालत की अवमानना का नोटिस
बांदा, जागरण संवाददाता : मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त शिक्षक का जीपीएफ रोकने के मामले में हाईकोर्टने आदेशों की अवहेलना पर बीएसए समेत लेखाधिकारी को तलब किया है। सुनील कुमार की मृतक आश्रित कोटे से 30 मार्च 2001 को सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। आरोप है नियुक्ति के बाद से वर्ष 2009 तक जीपीएफ की कटौती की गई। लेकिन 2010 से यह कहते हुए कटौती बंद कर दी गई कि उनकी नियुक्ति ट्रेनिंग पीरियड के बाद ही नए सिरे से मानी जाएगी। वह पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ कटौती के हकदार नही हैं।
विभाग के इस निर्देश के विरुद्ध शिक्षक ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ की शरण ली। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए की कि अविलम्ब शिक्षक का जीपीएफ काटा जाए। लेकिन बीएसए ने आदेश का अनुपालन नही किया। शिक्षक ने कोर्ट में पुन: न्याय की फरियाद की। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेशों की अवहेलना पर बीएसए डा. सत्यनारायण व लेखाधिकारी एलएन ठाकुर को कारण बताओं नोटिस जारी की हैं। आदेशों में कहा कि वह अदालत में उपस्थित होकर आदेशों के अनुपालन में होने वाली देरी पर स्पष्टीकरण दें।
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विभाग के इस निर्देश के विरुद्ध शिक्षक ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ की शरण ली। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए की कि अविलम्ब शिक्षक का जीपीएफ काटा जाए। लेकिन बीएसए ने आदेश का अनुपालन नही किया। शिक्षक ने कोर्ट में पुन: न्याय की फरियाद की। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेशों की अवहेलना पर बीएसए डा. सत्यनारायण व लेखाधिकारी एलएन ठाकुर को कारण बताओं नोटिस जारी की हैं। आदेशों में कहा कि वह अदालत में उपस्थित होकर आदेशों के अनुपालन में होने वाली देरी पर स्पष्टीकरण दें।
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