अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

जासं, इलाहाबाद : सिपाही व दारोगा भर्ती प्रक्रिया से छंटनीशुदा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद पार्क में मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों की संख्या में दूसरे दिन भारी इजाफा हुआ। अलीगढ़, हापुड़, आजमगढ़ समेत प्रदेश के कई जनपदों के अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया।
1 उत्तर पुस्तिका में नियम विरुद्ध व्हाइटनर व ब्लेड का इस्तेमाल करने के आरोप में सिपाही भर्ती प्रक्रिया से छंटनी हुए अभ्यर्थियों को बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है। चयन न होने से बौखलाए अभ्यर्थी सोमवार से चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को इकट्ठा हुए थे। इस बात की जानकारी होने पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार की ही रात कई जनपदों से अभ्यर्थी आ गए थे, जो दूसरे दिन प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके साथ सरकार व भर्ती बोर्ड दोहरा मापदंड अपना रहा है। आरोप है कि जब व्हाइटनर व ब्लेड का प्रयोग करने पर प्रश्नों के नंबर नहीं दिए गए तो हमें किस आधार पर बाहर किया गया। आरोप है कि अभ्यर्थियों को तीन-तीन बार बुलाकर मेडिकल कराया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने छंटनी हुए सभी अभ्यर्थियों से आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ चल रही लड़ाई में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही वह हाईकोर्ट में वाद दाखिल कर अपना पक्ष रखकर अदालत से इंसाफ मांगेंगे।

सतर्क रही पुलिस

चंद्रशेखर आजाद पार्क में सोमवार से चल रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए हैं। छंटनीशुदा अभ्यर्थियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार से खफा हैं। सरकार पर मनमानी करते हुए चयन न करने का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा उन अभ्यर्थियों में है, जिन्होंने वरीयता सूची में अच्छे अंकों के साथ आगे हैं। अभ्यर्थियों के बिगड़े मिजाज को भांपकर पुलिस इनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है।.

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश में हुई दारोगा भर्ती का विवादों से नाता नहीं टूटा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती में आरक्षण में अनियमितता को लेकर दाखिल एक याचिका पर परीक्षा के मूल अभिलेख तलब किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि भर्ती में क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल रिजर्वेशन) लागू करने में गड़बड़ी की गई। न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने मुनेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि महिला विकलांग व एक्स सर्विसमैन को सामान्य वर्ग की सीटों में आरक्षण दे दिया गया है, जबकि उन्हें उनके वर्ग में क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त नियत की है और पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रश्नगत भर्ती का मूल दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है। याची के अधिवक्ता सीमान्त सिंह का तर्क है कि एक विशेष जाति के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की अनारक्षित सीटों पर चयन किया गया जबकि ऐसा तभी संभव है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का प्राप्तांक सामान्य वर्ग के न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक हो।
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