राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक
स्कूलों के लिए 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है।
एक फरवरी को होने वाली काउंसिलिंग एवं पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने
पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने रोक लगा दी है। अब इस भर्ती के
संबंध में बाद में निर्देश जारी होंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चौथी बार बीते 15 जनवरी तक आवेदन लेने के बाद परिषद के सचिव सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि एक फरवरी को नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर पांच फरवरी को सभी चयनित दावेदारों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए।
इसी बीच महेंद्र प्रताप सिंह व सात अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया। यह याचिका आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक बढ़ाए जाने के खिलाफ की गई थी। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद ने भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है। यह निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। चौथी बार लिये गए आवेदन बेसिक शिक्षा परिषद में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद तीन बार आवेदन लिए गए। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। चौथी बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी के लिए वेबसाइट 15 जनवरी तक खोली गई। अभ्यर्थियों की न बदलें मेरिट आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने 15 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व में विज्ञापित पदों के आधार पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद न बदलने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि मेरिट में बदलाव किया गया तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
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बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चौथी बार बीते 15 जनवरी तक आवेदन लेने के बाद परिषद के सचिव सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि एक फरवरी को नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर पांच फरवरी को सभी चयनित दावेदारों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए।
इसी बीच महेंद्र प्रताप सिंह व सात अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया। यह याचिका आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक बढ़ाए जाने के खिलाफ की गई थी। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद ने भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है। यह निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। चौथी बार लिये गए आवेदन बेसिक शिक्षा परिषद में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद तीन बार आवेदन लिए गए। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। चौथी बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी के लिए वेबसाइट 15 जनवरी तक खोली गई। अभ्यर्थियों की न बदलें मेरिट आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने 15 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व में विज्ञापित पदों के आधार पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद न बदलने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि मेरिट में बदलाव किया गया तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
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