शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में सभी विद्वान् वकीलों को सुनने के बाद हमारी
प्रवित्ति स्थगन आदेश को जारी रखने में है।स्थगन आदेश अगले आदेश तक यथावत
जारी रहेगा। पजीकरण कार्यालय को
समस्त IA,SLP,रिट, का पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन IAs
में शिकायतें जिनको जाँचा परखा जा चूका है,मान्य हैं कि यद्यपि इनका वही
आधार है
जिनके आधार पर पिछले ऑर्डर (7.12.2015 )द्वारा को याचियों को लाभ दिया जा चुका है,राज्य सरकार ने उनके मामले पर विचार नहीं किया।
अतः एक सप्ताह के अंदर IAs की प्रतिलिपियाँ श्री गौरव भाटिया को दे दी जाँय.यह निर्देशित किया जाता है
कि राज्य उक्त IAs में सम्मिलित अभ्यर्थियों या IAs में शामिल उन नामोँ पर विचार करेगा जो पिछले अवसर पर तय मानदण्डों पर खरे उतरते हैं।उक्त कार्यवाही 10 सप्ताह के अंदर की जायेगी।
इस परिस्थिति में विद्वान् वकील श्रीमती द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने कोई IA फ़ाइल नहीं की है लेकिन वो सिविल अपील नं 4347-4375 ऑफ़ 2014 के रेस्पोंडेंट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं .विद्वान् वकील साहिबा को ये इज़ाज़त प्रदान की जाती है कि वो श्री गौरव भाटिया जी को रेस्पोंडेंट्स की लिस्ट एक सप्ताह के अंदर सौंप दें जिससे राज्य ऊपर दिए गए समय के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर सके।
हम अपने कर्तव्यों में असफल हो रहे होंगे अगर हम विभिन्न पार्टियों जिन्होंने विभिन्न IA,याचिकाएं SLPs के द्वारा शिकायतें की हैं, पर ध्यान नहीं देते हैं।इसके अतिरिक्त एक शिकायत सिविल अपील और slp के रेस्पोंडेंट पार्टियों की है कि कुछ तकनीकी या अन्य कारणों से उनके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है.इस सम्बन्ध में समान महत्व देते हुए हम विद्वान् वकील साहिबा को अनुमति देते है कि वे विभिन्न IAs,SLPs,तथा याचिकाओं के रेस्पोंडेंट्स/याचियों की तरफ से उनकी लिस्ट श्री गौरव भाटिया जी को एक सप्ताह के अंदर सौंप दें।IAs,SLPs,civil apeal,writ petition, जो आज तक फ़ाइल हो चुकी हैं और रजिस्टर करने को निर्देशित की गयी हैं तथा केवल उनमें सम्मिलत नामों पर ही विचार करेगा।
राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी अपने मामलो पर पिछले आदेश में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एक एक करके गौर करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको को स्पस्ट करेगी साथ ही यह भी स्पस्ट करेगी कि कितने अभ्यर्थी एडहॉक नियुक्ति के लिए योग्य हैं ।
हमें विद्वान् वकीलों श्री शरण, श्री विवेक सिंह,श्री अमित पवन,श्री अजय श्रीवास्तव तथा अन्य विद्वान् वकीलों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है परन्तु उनको वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है,श्री भाटिया समान रूप से इसके बारे में भी अगली तारीख को अवगत करायें।
हम स्पस्ट करेंगे कि शिक्षा मित्रों से सम्बंधित मामले तथा IAs 11 जुलाई 2016 के लिए अधिसूचित किये जाएं।
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जिनके आधार पर पिछले ऑर्डर (7.12.2015 )द्वारा को याचियों को लाभ दिया जा चुका है,राज्य सरकार ने उनके मामले पर विचार नहीं किया।
अतः एक सप्ताह के अंदर IAs की प्रतिलिपियाँ श्री गौरव भाटिया को दे दी जाँय.यह निर्देशित किया जाता है
कि राज्य उक्त IAs में सम्मिलित अभ्यर्थियों या IAs में शामिल उन नामोँ पर विचार करेगा जो पिछले अवसर पर तय मानदण्डों पर खरे उतरते हैं।उक्त कार्यवाही 10 सप्ताह के अंदर की जायेगी।
इस परिस्थिति में विद्वान् वकील श्रीमती द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने कोई IA फ़ाइल नहीं की है लेकिन वो सिविल अपील नं 4347-4375 ऑफ़ 2014 के रेस्पोंडेंट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं .विद्वान् वकील साहिबा को ये इज़ाज़त प्रदान की जाती है कि वो श्री गौरव भाटिया जी को रेस्पोंडेंट्स की लिस्ट एक सप्ताह के अंदर सौंप दें जिससे राज्य ऊपर दिए गए समय के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर सके।
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हमें विद्वान् वकीलों श्री शरण, श्री विवेक सिंह,श्री अमित पवन,श्री अजय श्रीवास्तव तथा अन्य विद्वान् वकीलों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है परन्तु उनको वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है,श्री भाटिया समान रूप से इसके बारे में भी अगली तारीख को अवगत करायें।
हम स्पस्ट करेंगे कि शिक्षा मित्रों से सम्बंधित मामले तथा IAs 11 जुलाई 2016 के लिए अधिसूचित किये जाएं।
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